
दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से बड़ा बदलाव हो गया है। अब 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। यह फैसला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ है। इस नियम से लाखों वाहन मालिक प्रभावित हुए हैं।
क्यों लगाया गया ये बैन?
दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकार ने पुराने वाहनों को बंद करने का फैसला लिया है। पुराने वाहन ज्यादा धुआं छोड़ते हैं और वातावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस बैन से दिल्ली की हवा को साफ रखने की कोशिश की जा रही है।
किस पर लागू होगा ये नियम?
- 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन
- 10 साल पुराने डीजल वाहन
- निजी और व्यावसायिक दोनों वाहन शामिल
- चाहे वाहन चल रहे हों या अच्छी स्थिति में हों, नियम सभी पर लागू होगा
गाड़ी बंद तो क्या विकल्प हैं?
- वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदें (स्क्रैप पॉलिसी के तहत छूट मिल सकती है)
- इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ें
- पुरानी गाड़ी को NOC लेकर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करें (जहां यह नियम लागू नहीं है)
- गाड़ी को EV में कन्वर्ट कराने के विकल्प भी मौजूद हैं (यदि अनुमति मिले)
यदि आप नियम नहीं मानते तो?
- पुराने वाहन को सड़क पर चलाना कानूनी अपराध माना जाएगा
- गाड़ी जब्त हो सकती है
- भारी जुर्माना और केस भी हो सकता है